त्योहारों से पहले महाराष्ट्र FDA की छापेमारी, 19 कंपनियों के लाइसेंस निलंबित

महाराष्ट्र में त्योहारी सीजन के दौरान FDA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 करोड़ रुपये से अधिक के खाद्य उत्पाद जब्त किए। इसमें 20.20 लाख रुपये का पतंजलि गाय का घी भी शामिल है। जांच में 19 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए।

त्योहारों से पहले महाराष्ट्र FDA की छापेमारी, 19 कंपनियों के लाइसेंस निलंबित
महाराष्ट्र FDA ने त्योहारी सीजन की जांच के दौरान 9 करोड़ रुपये से अधिक के खाद्य उत्पाद जब्त किए महाराष्ट्र में त्योहारी सीजन के दौरान की गई जांच में, खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने 9 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के खाद्य उत्पाद जब्त किए। जब्त किए गए सामानों में 20 लाख रुपये से अधिक कीमत का पतंजलि गाय का घी भी शामिल था। इसके अलावा, 19 दुकानों और कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।
त्योहारी सीजन के दौरान, पूरे महाराष्ट्र में खाद्य उत्पादों की जांच में कई अनियमितताएं सामने आईं। इन नतीजों के बाद, खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने 9 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का सामान जब्त कर लिया। इसके अलावा, 19 दुकानों और कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। जिन लोगों के उत्पाद जब्त किए गए, उनमें पतंजलि आयुर्वेद का एक प्रमुख वितरक भी शामिल है। वितरक के परिसर से गाय का घी भी जब्त किया गया।
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, FDA ने सोमवार, 2 नवंबर को बताया कि राज्य के सात डिवीजनों में 114 जगहों पर निरीक्षण किया गया इस अभियान के दौरान, लगभग 3.53 लाख किलोग्राम खाद्य उत्पाद जब्त किए गए। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत 9.01 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है।

पतंजलि घी के खिलाफ कार्रवाई

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FDA ने छत्रपति संभाजीनगर में पतंजलि आयुर्वेद के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, 'M/s दिव्य महावितरक' से लगभग 20.20 लाख रुपये कीमत का 2,279.7 लीटर गाय का घी जब्त किया है। अधिकारियों को घी के नाम और लेबल पर दी गई जानकारी में गड़बड़ी का संदेह है। उन्होंने इसमें मिलावट होने की आशंका भी जताई है। FDA के अनुसार, घी के कुल 4,032 पैकेट जब्त किए गए हैं। FDA ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि यह घी 'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006' (Food Safety and Standards Act, 2006) के नियमों का उल्लंघन करता है।

19 दुकानों और कंपनियों के लाइसेंस निलंबित

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निरीक्षण के दौरान, खाद्य सामग्री बनाने और बेचने वाले 19 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और पंजीकरण निलंबित कर दिए गए। इनमें नमकीन स्नैक्स, मिठाइयां और मसाले बनाने वाली इकाइयां शामिल हैं। ये प्रतिष्ठान मुंबई, अमरावती और छत्रपति संभाजीनगर में स्थित हैं। FDA के अनुसार, इन जगहों पर साफ-सफाई से जुड़ी कई कमियां पाई गईं। कुछ जगहों पर खाद्य उत्पादों को सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया था, जबकि अन्य जगहों पर कीड़े-मकोड़ों को रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। कुछ प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई और निरीक्षण से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड भी नहीं मिले।

इसके अलावा, ठाणे जिले के भिवंडी में एवेन्यू सुपरमार्ट्स के यहां से 1,44,218 किलो खाने वाला तेल जब्त किया गया है. सतारा में अमीन ट्रेडर्स के यहां से 20,560 किलो चावल, दाल, गुड़ और दूसरी चीजें जब्त की गईं. सतारा और सोलापुर में कुछ दूसरी दुकानों से भी तेल जब्त हुआ.

17 जगहों पर प्रतिबंधित उत्पाद जब्त

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FDA ने बताया कि 28 से 31 अक्टूबर के बीच, 17 जगहों से ₹79.40 लाख कीमत के प्रतिबंधित उत्पाद जब्त किए गए। इस दौरान 13 FIR दर्ज की गईं और 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सात परिसरों को बंद कर दिया गया और छह वाहनों को भी जब्त किया गया। इसके अलावा, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर में 34 होटलों, रेस्तरां और सड़क किनारे खाने-पीने की जगहों का निरीक्षण किया गया। गड़बड़ियां मिलने के बाद, 29 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर उनमें सुधार करने का निर्देश दिया गया।

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FDA ने यह भी बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 'टाटा 1mg' के 'मरीन कोलेजन पाउडर' की लेबलिंग और विज्ञापन में कथित गड़बड़ियों को लेकर चार कंपनियों को नोटिस जारी किया है। इन कंपनियों में टाटा 1mg हेल्थकेयर सॉल्यूशंस, ACFO फार्मास्यूटिकल्स, अमेज़न सेलर सर्विसेज और फ्लिपकार्ट इंडिया शामिल हैं। उनसे 30 दिनों के भीतर अपना जवाब देने को कहा गया है।